हरियाणा निकाय चुनावः NOTA से अधिक मत मिलने पर ही प्रत्याशी होगा विजेता
हरियाणा चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में एक प्रत्याशी तभी विजेता घोषित होगा जब उसे नोटा से अधिक मत मिलेंगे। नोटा का आशय मतपत्र में इस विकल्प से है कि उपरोक्त में से कोई नहीं।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 23 Nov 2018 12:53 AM GMT
हरियाणा चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में एक प्रत्याशी तभी विजेता घोषित होगा जब उसे नोटा से अधिक मत मिलेंगे। नोटा का आशय मतपत्र में इस विकल्प से है कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
हरियाणा के चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने गुरूवार को यह जानकारी दी।
आयोग ने कई प्रकार के और नए कदम भी उठाये है। राज्य के कुछ नगर निगमों में 16 दिसम्बर को चुनाव होंगे।
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