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मिरिंडा हत्याकांड में चारों बदमाशों को आजीवन कारावास, दो साल पहले हुई थी हत्या

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए वारदात को अंजाम देने वाले चारों बदमाशों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

मिरिंडा हत्याकांड में चारों बदमाशों को आजीवन कारावास, दो साल पहले हुई थी हत्या
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गैंगवार के चलते की झौंटा गैंग के बदमाश ललित उर्फ मिरिंडा की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए वारदात को अंजाम देने वाले चारों बदमाशों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

चारों बदमाशों को 20 नवंबर को दोषी ठहराया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शहर के अजय नगर निवासी ललित उर्फ मिरिंडा की 20 अगस्त 2017 को शहर के तेजपुरा मोहल्ला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने वालों में सराय बलभद्र निवासी मन्नू सैनी उर्फ यश, गुर्जरवाड़ा निवासी सुनील गुर्जर, बास सिताबराय निवासी दिनेश उर्फ बसंती व प्रवीण नाई शामिल थे।

वारदात के बाद चारों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भौंडसी जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने सरकारी वकील के जरिए तमाम सबूत व गवाह पेश किए। इसी आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की कोर्ट ने चारों को दोषी ठहराया और उन्हें शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चारों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बदमाश मन्नू सैनी पर आर्म्स एक्ट में भी पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर चारों बदमाशों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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