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नाबालिग बच्चे का अपहरण करके हत्या के मामले में आरोपियों को अजीवन कारावास

तीन दिसंबर को प्रिंस घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया था। कमलेश ने गांव में किराए पर रहने आए एक युवक पर संदेह जाहिर किया था

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया था, अदालत ने सुनायी कड़ी सजा
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नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने पर दस साल की कैद (प्रतीकात्मक फोटो)

करीब दो वर्ष पूर्व गांव मालपुरा में एक आठ वर्षीय बच्चे के अपहरण व हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने निर्णय सुनाया है। एक आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया।

भूड़ला निवासी सतबीर करीब दस साल पहले मालपुरा में ही आकर रहने लगे थे। सतबीर के निधन के बाद उनकी पत्नी कमलेश व आठ वर्षीय बेटा प्रिंस मालपुरा में ही रह रहे थे। तीन दिसंबर को प्रिंस घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया था। कमलेश ने गांव में किराए पर रहने आए एक युवक पर संदेह जाहिर किया था

तथा बच्चे को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। उसका कमरा भी बंद था। पुलिस ने जांच के बाद राजस्थान के भरतपुर जिला के गांव हबीवपुर निवासी दिगंबर को गिरफ्तार किया था तथा उसकी निशानदेही पर कमरे में सूटकेस से प्रिंस का शव बरामद कर लिया था।

फिरौती के लिए किया था अपहरण

पूछताछ में दिगंबर ने बताया था कि जल्द पैसे कमाने के चक्कर में उनसे प्रिंस का अपहरण कर फिरौती मांगने की साजिश रची थी। वह मोहल्ले के कई बच्चों को खाने के लिए चीजे भी लाकर देता था ताकि उनसे घुलमिल जाए। मोमोज खिलाने व मोबाइल में गेम खिलाने का लालच देकर वह प्रिंस को अपने कमरे पर ले गया था, परंतु प्रिंस वापस घर जाने के लिए रोने लगा। बच्चे के रोने के कारण दिगंबर ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी तथा शव को सूटकेस में बंद कर फरार हो गया था।

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