सिपाही की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, मिलेगा परिवार को 73 लाख 42 हजार का मुआवजा
कुरूक्षेत्र में सड़क हादसे(road accident) में मृतक सिपाही पवन कुमार के मामले में सुनवाई करते हुए वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को 73 लाख 42 हजार 281(73 lakh compensation) रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।

कुरूक्षेत्र के कैथल में वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण के अधिकारी ने सड़क हादसे के एक मामलें मे सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार को 73 लाख 42 हजार मुआवजा (73 lakh compensation) देने का फैसला सुनाया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धोंचक ने सड़क हादसे में मृतक सिपाही पवन कुमार के मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को 73 लाख 42 हजार 281 रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। मामले में मृतक सिपाही हरियाणा पुलिस में जीप चालक के रूप में कार्यरत था।
सड़क हादसे में हुई थी मौत
मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के दिन पवन कुमार सहायक जिला निरीक्षक जयपाल सिंह एवं विशेष पुलिस अधिकारी मदन लाल के साथ गीता जयंती के उत्सव में ड्यूटी पर कार्यरत था। इसी दौरान कुरूक्षेत्र से कैथल जाते वक्त पिहोवा कैथल रोड पर उसकी जीप एक कैंटर से टकरा गई जिसके बाद गाड़ी में मौजूद तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई और सिपाही पवन कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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