हरियाणा : किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी मिलेंगे 1.60 लाख
हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा एक लाख साठ हजार रुपये तक की राशि बिना कुछ गिरवी रखे किसी भी बैंक से ली जा सकती है।

अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड कि विशेषताएं के बारे में बताते हुए कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा एक लाख साठ हजार रुपये तक की राशि बिना कुछ गिरवी रखे किसी भी बैंक से ली जा सकती है।
इससे एक रुपये भी अधिक होने पर कोलेट्रोल सुरक्षा चाहिए होगी। सभी बैंको द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सलाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस 7 प्रतिशत ब्याज दर में से समय पर भुगतान करते रहने पर भारत सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर दिया जाता है।
इस प्रकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा तीन लाख रुपए तक का ऋण 4 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज दर पर कुछ गिरवी रख कर लिया जा सकता है और 1.6 लाख तक कोलेट्रोल सुरक्षा के बिना ले सकता है। इसके अतिरिक्त पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा तीन लाख रुपए से अधिक बकाया राशि का ऋण 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर पर लिया जा सकता है।
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