कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, CJI के बारे में उंगली दिखाते हुए किए थे अश्लील इशारे
प्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को 'कोर्ट की अवमानना' का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से 6 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कामरा और रूचिता तनेजा को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दी है।

मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को 'कोर्ट की अवमानना' का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से 6 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कामरा और रूचिता तनेजा को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दी है। बताया जा रहा है कि कुणाल कामरा और रचिता तनेजा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
इसको लेकर श्रीरंग कटनेश्वर्कर ने कामरा ने खिलाफ याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि साल 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसको लेकर 11 नवंबर को कामरा ने अपमानजनक ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में कामरा ने सीजेआई के बारे में उंगली के जरिए अश्लील इशारा किया था।
जिसका विरोध जताते हुए कटनेश्वर्कर ने इन्हें अपमानजनक बताया और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी। वहीं, आपत्तिजनक ट्वीट के चलते रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर भी अटॉर्नी जनरल ने अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि किसी शख्स के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से पहले कोर्ट को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल से मंजूरी लेनी पड़ती है।