1993 बम धमाके: संजय दत्त की रिहाई पर कोर्ट ने कही ये बड़ी बात
साल 1993 के बम धमाकों के मामले में अभिनेता संजय दत्त को पांच साल की कैद मिली थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 1993 के बम धमाकों के मामले में अभिनेता संजय दत्त को मिली पांच साल की कैद की सजा पूरी होने से आठ महीने पहले ही जेल से निकल जाने देने में उसे राज्य सरकार की कोई गलती नहीं मिली।
न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार गृह विभाग के वैध दस्तावेजों की मदद से इस मामले में निष्पक्षता के अपने दावे की पुष्टि करने में सफल रही।
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अदालत संजय दत्त को सजा में छूट और पुणे की यरवदा जेल में कारावास के दौरान उन्हें बार-बार दिए परोल दी थी। पीठ ने कहा, हमें राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड और उसके स्पष्टीकरण में कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं मिला। विवेकाधिकार का कोई उल्लंघन सामने नहीं आया।
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