कपिल शर्मा पर दर्ज हुई FIR, 5 साल की हो सकती है जेल
वरसोवा पुलिस स्टेशन ने कपिल शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

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मुंबई. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। कपिल पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने वर्सोवा में अपने ऑफिस के लिए मैंग्रोव नष्ट किए। इस मामले में पुलिस ने कपिल पर तीन एफआइआर दर्ज की है। वरसोवा पुलिस स्टेशन ने कपिल शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। आइपीसी 157 के तहत ये एफआइआर की गई है। इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है।
FIR filed against actor Kapil Sharma under environment protection act and MRTP act for destroying mangroves in Versova #Mumbai pic.twitter.com/JrpbYRYqjN
— ANI (@ANI_news) December 14, 2016
कपिल पर आरोप है कि उन्होंने चेंज ऑफ लैंड रुल्स किया क्योंकि यहां बिना इजाज़त रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं कर सकते। ये 52 ऑफ एमआरटीपी एक्ट के तहत एक गुनाह है, जिसमें 3 साल की सजा भी है। कपिल ने दो महीने पहले पीएम मोदी को ट्वीट कर सनसनी मचा दी थी कि बीएमसी में अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। कॉमेडियन ने अपने ट्वीट में कहा था कि बीएमसी के एक अधिकारी ने काम के बदले उनसे पांच लाख रुपये मांगे हैं।
कॉमेडियन पर गैरकानूनी निर्माण का आरोप
इसके बाद बीएमसी ने कॉमेडियन पर गैरकानूनी निर्माण का आरोप लगाया था। इस ट्वीट पर काफी सियासी बवाल मचा था। हालांकि कपिल ने नगर निकाय के उन आरोपों के बारे में अपना पक्ष नहीं रखा था जिसके अनुसार उन्होंने अपने वर्सोवा स्थित दफ्तर और उपनगरीय गोरेगांव स्थित अपार्टमेंट में तय मानदंडों का उल्लंघन किया। इसके बाद फणड़वीस सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस पर सियासत भी खूब हुई थी और शिवसेना ने कपिल के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। उधर, बीएमसी ने अपनी जांच में खुद कपिल को ही पर्यावरण को नुकसान का आरोपी बताया था। आज इसी को लेकर उन पर केस दर्ज कर लिया गया।
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