1 जुलाई से मनोरंजन पर भी लग सकता है टैक्स, मूवी टिकट हो सकते हैं महंगे
जीएसटी लागू होने के बाद इसका मिला-जुला असर देखने को मिलेगा।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 25 Jun 2017 9:38 AM GMT
देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद आपके एंटरटेनमेंट बिल का क्या होगा? जीएसटी लागू होने के बाद इसका मिला-जुला असर देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी संभावना यही है कि इससे आपका मनोरंजन पर खर्च कम ही होगा। चलिए आगे जानते हैं एंटरटेनमेंट सर्विसेज पर जीएसटी का होगा क्या असर...
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मूवी देखने पर होगा ये खर्च
जीएसटी काउंसिल ने 100 रुपए या उससे कम के सिनेमा टिकटों पर 18 पर्सेंट टैक्स का फैसला लिया है। वहीं, इससे अधिक पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा।
यह नया टैक्स स्ट्रक्चर पहले लागू होने वाले मनोरंजन टैक्स की जगह ले लेगा, जो राज्यवार अलग-अलग था। फिलहाल मूवी टिकट के रेट राज्य सरकारों के मनोरंजन टैक्स के मुताबिक हैं, जो जीरो से लेकर 110 फीसदी तक भी है।
यदि आप झारखंड में मूवी देखते हैं तो वहां 110% टैक्स देना होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 60 पर्सेंट है। लेकिन, अब आपको सिर्फ 28 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा।
हालांकि असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा रकम चुकानी होगी क्योंकि फिलहाल यहां कोई मनोरंजन टैक्स नहीं वसूला जाता।
डीटीएच और केबल सर्विस भी होगी सस्ती
डीटीएच और केबल सर्विसेज के रेट में कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल ने केबल टीवी और डीटीएच सर्विसेज के लिए 18% टैक्स तय किया है। फिलहाल इन सेवाओं पर अलग-अलग राज्यों में 10 से 30 फीसदी तक टैक्स लगता है। इसके अलावा 15 पर्सेंट सर्विस टैक्स भी चुकाना पड़ता।
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अम्यूजमेंट पार्क
जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद अम्यूजमेंट और थीम पार्क्स के टिकटों के रेट बढ़ सकते हैं। फिलहाल इन पर 15 फीसदी का सर्विस टैक्स वसूला जाता है, लेकिन जीएसटी के स्लैब में इन्हें 28 पर्सेंट के रेट के तहत रखा गया है।
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