केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में से दिल्ली का बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट कल देगी फैसला
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 3 July 2018 9:29 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक मुखिया घोषित करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2016 के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की अपील पर कल महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है।
पांच जजों की बैंच करेगी फैसला
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को इन अपीलों पर सुनवाई शुरू की थी जो 6 दिसंबर, 2017 को पूरी हुयी थी।
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।
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