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दिल्ली केंद्र अधिकार मामला: CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि एलजी को कैबिनेट की सलाह से काम करना होगा

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सुनवाई के बाद फैसला पढ़ते हुए कहा कि संविधान का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है।

दिल्ली केंद्र अधिकार मामला: CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि एलजी को कैबिनेट की सलाह से काम करना होगा
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दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सुनवाई के बाद फैसला पढ़ते हुए कहा कि संविधान का पालन करना हर किसी का कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है। एलजी को कैबिनेट की सलाह से काम करना होगा। उन्हें स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कैबिनेट के साथ मिलकर ही जनता के लिए काम करना होगा। एलजी को भी इस फैंसले की जानकारी दी जाए।

सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली को जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही चलाएगी। इसके लिए उपराज्यपाल की सहमती जरुरी नहीं है। पुलिस और जमीन का मामला केंद्र के पास रहेगा।

वहीं जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि सह अस्तित्व भारतीय संविधान की आत्मा है। बातचीत और चर्चा लोकतंत्र के सिद्धांत है। असली सत्ता और जवाबदेही चुनी हुई सरकार की ही है। मंत्रिमंडल के फैंसलों को नहीं लटका सकते एलजी।

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल 6 दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी। वहीं 4 अगस्त 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। यहां एलजी की मंजूरी से ही फैसले लिए जा सकते हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद 15 दिन तक सुनवाई हुए थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल ही पहली नजर में दिल्ली के प्रमुख नज़र आते हैं। एलजी और राज्य सरकार को मिलजुलकर ही काम करना चाहिए।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया है। यहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज़रिए एक सरकार का गठन होता है। उसे फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

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