यौन उत्पीड़न केस: आरके पचौरी को कोर्ट से राहत, महिला कर्मचारी
यौन उत्पीड़न केस में टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को यौन उत्पीड़न के मामले में क्रॉस-एक्जामिनेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 4 Jan 2019 12:42 PM GMT Last Updated On: 4 Jan 2019 12:42 PM GMT
यौन उत्पीड़न केस में टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी को यौन उत्पीड़न के मामले में क्रॉस-एक्जामिनेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है।
एएनआई के मुताबिक, आरके पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में क्रॉस-एक्जामिनेशन को कोर्ट ने 1 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। टलने की वजह जज की छुट्टी बताया जा रहा है।
Cross-examination in the sexual harassment case against RK Pachauri has been adjourned by Delhi Court for February 1 as the judge is on leave. (file pic) pic.twitter.com/FdrDhzJRI0
— ANI (@ANI) January 4, 2019
बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट को आरके पचौरी के खिलाफ दर्ज कराये गये यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश देने थे। महिला कर्मचारी ने 13 फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी।
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