सड़क सुरक्षा नीति: नए मसौदे के मुताबिक अतिक्रमण भी सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण
नीति में उन लोगों को भी सुरक्षा देने और पुरस्कृत करने का आह्वान किया गया जो लोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर सार्वजनिक की गई मसौदा नीति में अतिक्रमण को भी सड़क दुर्घटनाओं का एक कारण माना गया है।
नीति में उन लोगों को भी सुरक्षा देने और पुरस्कृत करने का आह्वान किया गया जो लोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं।
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परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस अधिसूचित मसौदा पर एक महीने तक सभी पक्षकारों और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किये जाएंगे और इसके बाद नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे और इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जायेगा।
इस मसौदा नीति में कहा गया है कि सड़कों और पैदल यात्री पथ पर होने वाला अतिक्रमण भी सड़क दुर्घटना का एक कारण है।
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इसमें कहा गया कि सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सड़कों से अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा और चयनित क्षेत्रों में पैदल यात्री पथ और साइकिल लेन का निर्माण किया जाएगा।
मसौदे में की गई सिफारिशों में, सडक दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के पास स्थित ट्रामा सेंटरों में 48 घंटे तक नकद रहित इलाज की व्यवस्था को लागू करने के लिए भी कहा गया है।
इनपुट- भाषा
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