लाभ का पद मामलाः AAP के 20 विधायको ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, जानिए पूरा मामला
लाभ का पद मामले एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी(आप) के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है।

लाभ का पद मामले एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी(आप) के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। इसके पहले जो मूल याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। उसके लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है।
हालांकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में विधायकों ने इस याचिका को वापस ले लिया है।
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चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आप के 6 विधायकों ने शनिवार को याचिका दायर की थी और आयोग की सिफारिश पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि आयोग ने अपनी सिफारिश शुक्रवार को ही राष्ट्रपति के पास भेज दी थी जिसे उन्होंने अब मंजूर भी कर लिया है। साथ ही केंद्र ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद आप विधायकों के पास याचिका वापस लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था।
राष्ट्रपति ने दी मंजरी
आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के चलते इस याचिका को वापस लिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश का पूरा अध्ययन करने के बाद इस संबंध में नई याचिका दायर की जाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि इस सिलसिले में वह अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं।
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