हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष की अयोग्यता को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष की उम्मीदवारी की अयोग्यता को बरकरार रखते हुए कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 21 July 2018 7:06 AM GMT Last Updated On: 21 July 2018 7:06 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष की उम्मीदवारी की अयोग्यता को बरकरार रखते हुए कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते। विश्वविद्यालय ने छात्र संघ का चुनाव लड़ने से उन्हें अयोग्य ठहराया था।
न्यायमूर्ति वी के राव ने कहा कि तुसीद ने अपने कॉलेज में एक छात्र से मारपीट की थी जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी लेकिन उन्हें कैंपस में प्रवेश नहीं दिया गया और उन्होंने अपने नामांकन फार्म में इस घटना का जिक्र नहीं किया। इससे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन हुआ।
अदालत ने कहा कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें साफ तौर पर कहती हैं कि अगर एक उम्मीदवार अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करता है तो चुनाव में ऐसे छात्र के खड़े होने के लिए यह अयोग्यता होगी।
पिछले साल छह सितंबर को विश्वविद्यालय द्वारा अपनी उम्मीदवारी की अयोग्यता को चुनौती देने वाले तुसीद की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।
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