तेजाब हमले की पीड़िता की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और एम्स से किया जवाब तलब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेजाब हमले का शिकार हुई एक महिला की ओर से दायर एक अर्जी पर आज केंद्र और एम्स से जवाब तलब किया।

X
टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 7 July 2018 2:34 AM GMT Last Updated On: 7 July 2018 2:34 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तेजाब हमले का शिकार हुई एक महिला की ओर से दायर एक अर्जी पर आज केंद्र और एम्स से जवाब तलब किया।
ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान में विस्फोट में घायल हुए एक सिख को AIIMS में भर्ती कराया गया
महिला ने स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर एम्स की अधिसूचना के खिलाफ अर्जी दायर की है।
महिला का कहना है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को नि:शक्त जन के लिए आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। न्यायमूर्ति पी एस तेजी ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय कर दी।
न्यायाधीश ने 30 साल की याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन की अनुमति दे दी और कहा कि नि:शक्त जन की श्रेणी में उसे शामिल करने की अर्जी पर अंतिम आदेश में फैसला किया जाएगा।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story