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मानहानि केस: हाइकोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जेटली के खिलाफ मांगे थे दस्तावेज

जॉइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है।

मानहानि केस: हाइकोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जेटली के खिलाफ मांगे थे दस्तावेज
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अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि 1999 से लेकर 2014 तक के डीडीसीए की मीटिंग से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी जाए।

इस संबंध में कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल घुमक्कड़ी और मछली पकड़ने की जांच न्यायपालिका से कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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जॉइंट रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेता भाजपा नेता अरुण जेटली द्वारा दायर किए गए दस करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जब वह 2000 से 2013 के बीच डीडीसी के अध्यक्ष थे।

इससे पहले सुनवाई के दौरान जेटली ने केजरीवाल की ऐप्लिकेशन का यह कहकर विरोध किया था कि आप नेता तुच्छ याचिकाएं दायर कर जानबूझकर सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

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सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रार्थनापत्र में कहा था कि उन्हें डीडीसीए के वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की इजाजत दी जाए।

इसके अलावा उन्हें बाद में भी इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने की मंजूरी मिले। उन्होंने कहा था कि उन्हें हाल ही में ये दस्तावेज हासिल हुए हैं, इसीलिए ये लिखित बयान दर्ज कराने के दौरान पेश नहीं किए जा सके।

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