सावधान: खुले में थूकने और खांसने से पहले सोच लें, जाना पड़ सकता है जेल
दिल्ली में खुलेआम थूकने और खांसने पर जेल या जुर्माना हो सकता है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 10 Nov 2017 2:09 PM GMT
अब दिल्ली में खुलेआम थूकने और खांसने पर जेल जाना पड़ सकता है या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और खांसने पर प्रतिबंध लगाने का सोच रही है। जिसके लिए सरकार कानून भी लाने वाली है। इस कानून को लाने का उद्देश्य देश से सार्वजनिक जगहों से थूक और गंदगी को साफ करना है।
इस कानून के मुताबिक, अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस, संस्था और सीढ़ियों पर थूकता हुआ पाया गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। या जुर्माना देकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इससे टीबी और दूसरी बीमारियों रोकने में मदद मिलेगी।
सरकार ऐसा कानून तो ला रही है लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार को इस कानून को अमल में एक चुनौती शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा की अश्योरेंस कमेटी को इस नए कानून के बारे बता दिया है। अब जैसे ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, यह संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
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