दिल्ली के साकेत कोर्ट से यौन उत्पीड़न के आरोपी आर के पचौरी को मिली राहत
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ यौन शोषण मामले में आरोप तय करने को लेकर 14 दिसंबर तक आदेश को स्थगित कर दिया है।

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ यौन शोषण मामले में आरोप तय करने को लेकर आदेश को 14 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है।
Delhi: Saket Court postpones order till December 14 on framing of charges against Environmentalist RK Pachauri in a molestation case. (file pic) pic.twitter.com/qDce3cmlYY
— ANI (@ANI) August 31, 2018
बता दें कि द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख के खिलाफ एक यूरोपीय महिला ने खुद को पचौरी का पूर्व सचिव बताते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पहले भी पचौरी के साथ काम कर चुकीं दो महिलाएं उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगा चुकी हैं।
महिला की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। महिला ने ग्रोवर से फरवरी 2015 में संपर्क किया था। उसे तभी यौन उत्पीड़न मामले में पचौरी के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने की जानकारी मिली थी।
इसके बाद महिला ने ग्रोवर को पत्र लिख अपने उत्पीड़न की बात बताई थी। पत्र में विदेशी महिला ने कहा है कि 2008 में वह पचौरी की सचिव के रूप में टेरी में कार्यरत थी। उसी दौरान पचौरी ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
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