हाईकोर्ट का आदेशः दिल्ली की जेलों का करें निरीक्षण, दिव्यांगों के अनुकूल बनाएं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली की जेलों की खामियों का निरीक्षण करें और उन्हें वहां बंद दिव्यांग कैदियों या मिलने आने वाले दिव्यांगों के लिहाज से अनुकुल बनाने के लिए सलाह दें।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 7 Aug 2018 6:38 AM GMT Last Updated On: 7 Aug 2018 6:38 AM GMT
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली की जेलों की खामियों का निरीक्षण करें और उन्हें वहां बंद दिव्यांग कैदियों या मिलने आने वाले दिव्यांगों के लिहाज से अनुकुल बनाने के लिए सलाह दें।
कार्यवाहक न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरी शंकर की पीठ को बताया गया था कि निपमैन फाउंडेशन के सह-संस्थापक निपुन मल्होत्रा ने रोहिणी और मंडोली जेलों का दिव्यांगों के लिहाज से ऑडिट किया था। उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। मल्होत्रा ने तिहाड़ जेल का भी ऐसा ही ऑडिट किया है।
पीठ ने कहा, कारागार महानिदेशक को यह तय करने दें कि ऑडिट रिपोर्ट में बतायी गयी खामियों को कैसे दूर किया जाए और कैसे उसमें दी गयी सलाह तुरंत लागू की जाए।
तिहाड़ जेल में कैदियों के दयनीय जीवन स्तर के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त बात कही।
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