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मारपीट मामला: AAP विधायक सही राम पहलवान पर कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना

आम आदमी पार्टी के विधायक सही राम पहलवान को एक अगस्त को दिल्ली की पटियाल हाउस कोर्ट ने सितंबर 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया था।

मारपीट मामला: AAP विधायक सही राम पहलवान पर कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सही राम पहलवान पर एक युवक पर हमले के मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में कोर्ट ने विधायक के अलावा दो अन्य लोगों पर भी 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सही राम पहलवान को एक अगस्त को दिल्ली की पटियाल हाउस कोर्ट ने सितंबर 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया था।

बता दें कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र बिधूड़ी की गवाही को सही माना और कहा कि दिल्ली के विधायक और उनके दो सहयोगियों सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है।

कोर्ट ने कहा था कि साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। हमले में वह मामूली रूप से घायल हो गया। वह उस समय दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया।

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