दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक शख्स ने किया उल्लंघन, पटाखे जलाने के आरोप में गिरफ्तार
दीपावली का त्योहार है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली पर लोग सिर्फ रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। लेकिन इस मामले में एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 5 Nov 2018 12:22 PM GMT
दीपावली का त्योहार है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली पर लोग सिर्फ रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। लेकिन इस मामले में एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक शख्स के खिलाफ पटाखे जलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। यह अबतक का सबसे पहला ऐसा मामला है जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के गाजीपुर का रहने वाला दमनदीप नाम का शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पटाखे जला रहा था। जिसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की गई है।
बता दें कि दमनदीन नाम का शख्स दिल्ली एक आईजीआई एयरपोर्ट पर काम करता है। शिकायतकर्ता दीन बंधु ने पुलिस को कॉल कर कहा था कि कुछ लोगों इलाके में पटाखे जला रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज की।
फिलहाल, पुलिस ने पटाखे जलाने के आरोप में दमनदीप नाम के शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने बताया कि यह पटाखे इस साल के नहीं बल्कि पिछले साल के हैं जो वो जला रहा था।
जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए बीती 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो घंटे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। इसको लेकर कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोग सिर्फ 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जला सकते हैं।
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