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जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को कोर्ट का आदेश, जल्द शामिल हो सुनवाई में

उमर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि पायल का अपना कारोबार है और दिल्ली में एक घर है।

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को कोर्ट का आदेश, जल्द शामिल हो सुनवाई में
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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली की एक फेमिली कोर्ट में उनकी पत्नी से जुड़े गुजारा भत्ता संबंधी मामले में बिना किसी देरी के शामिल होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने कहा कि फैमिली कोर्ट 12 दिसंबर को मामले में सुनवाई करे, उससे पहले उमर को मामले में ध्यान देना चाहिए और वह कोई स्थगन आदेश की मांग नहीं करेंगे और बिना देरी किए शामिल होंगे।

अदालत ने उमर की एक याचिका पर आदेश जारी किया जिसमें उनसे अलग रह रहीं उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से जुड़े गुजारा भत्ते के मामले को चुनौती दी गई थी।

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अदालत ने पहले उमर की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा था जिसमें दावा किया गया था कि पायल और उनके दो बेटों द्वारा दाखिल याचिका में उनसे जिस गुजारा भत्ते की मांग की गयी है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पायल के वकील ने उमर की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि नेशनल कांफ्रेंस के नेता की पत्नी को एक साल से अधिक समय से छोड़ दिया गया है और उन्हें अपने दो बच्चों की फीस चुकाने तक में मुश्किल आती है।

उमर के वकील ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि पायल का अपना कारोबार है और दिल्ली में एक घर है। इसलिए पहले उन्हें साबित करना होगा कि वह खुद का गुजारा नहीं कर सकतीं और उन्हें राहत मिलनी चाहिए।

वकील ने यह दलील भी दी कि उनके बेटे अब वयस्क हैं और इसलिए गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते। फेमिली कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर है।

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