दिल्ली हाईकोर्ट ने TV एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप से बरी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी एंकर तथा निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप से शुक्रवार को बरी कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी एंकर तथा निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के आरोप से शुक्रवार को बरी कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबकि हाईकोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
Delhi High Court allows appeal of former TV anchor and producer Suhaib Ilyasi and acquits him in murder case of his wife.Earlier trial court had sentenced him to life term for the murder pic.twitter.com/YB1451ArMC
— ANI (@ANI) October 5, 2018
10 जनवरी 2000 को सुहैब इलियासी की पत्नी अंजू सुहैब इलियासी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। अंजू सुहैब इलियासी की मौत को पहले कई सालों तक सुसाइड माना गया, लेकिन बाद में ये हत्या साबित हुई।
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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