हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती, 28 को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अपील पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी जिसमें यहां स्थित उसके परिसर को हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अपील पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगी जिसमें यहां स्थित उसके परिसर को हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला दिया और पूछा कि क्या मामले में किसी और दिन सुनवाई हो सकती है।
केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और एजेएल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर सहमति जताई कि मामले में किसी और दिन सुनवाई की जाए।
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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें एक सर्जरी करानी है और 24 जनवरी के बाद किसी भी दिन मामले को ले सकते हैं। पीठ में न्यायमूर्ति वीके राव भी शामिल हैं। पीठ ने याचिका को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
एक एकल पीठ ने 21 दिसंबर को एजेएल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उसके परिसर को खाली करने के लिए केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने उसे दो सप्ताह के भीतर दिल्ली के आईटीओ स्थित इमारत को भी खाली करने को कहा था।
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