लापरवाही से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, दिल्ली की अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने ट्रक से कुचलने वाले ड्राइवर की सजा बरकरार रखी है।

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को ट्रक से कुचलने वाले चालक की दो साल की जेल की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि जानलेवा सड़क हादसों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि गाड़ी चलाने वाले लोगों के जेहन में यह बात रहे कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी के साथ सहानुभूति बरतने से इनकार करते हुए कहा, आग से खेलने वाले इंसान को जलने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए।
अदालत ने ट्रक चालक राशिद अली की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उसे आईपीसी की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से किसी की मौत होने के अपराध के लिए सजा सुनायी गयी थी।
न्यायाधीश ने कहा, एक इंसान की जान चली गयी। सड़क हादसों में हतोत्साहित करने वाली सजा जरूरी है ताकि चलाने वाले लोग यह बात दिमाग में रखे कि जानलेवा हादसे में दोषसिद्धि एवं सजा सहित गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि समाज को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App