चुनाव रैली मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य सात आरोपी बरी
शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सात अन्य को 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कथित रूप से पुलिस से जरूरी मंजूरी लिए बिना राजनीतिक रैली करने के मामले में बरी कर दिया।

शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सात अन्य को 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कथित रूप से पुलिस से जरूरी मंजूरी लिए बिना राजनीतिक रैली करने के मामले में बरी कर दिया।
पुलिस से पूर्व मंजूरी लिए बिना सार्वजनिक रैली आयोजित करने के संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, कार्यकर्ता मेधा पाटकर एवं मीरा सन्याल सहित अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी के देशपांडे ने केजरीवाल और अन्य को बरी करते हुए शुक्रवार को कहा कि पुलिस आरोपी लोगों को रैली के लिए मनाही को लिखित रूप में देने में नाकाम रही।
उत्तर पूर्व मुंबई के मानखुर्द इलाके में आप उम्मीदवारों मीरा सन्याल और मेधा पाटकर के चुनाव प्रचार के तहत यह रैली आयोजित की गयी थी। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रैली अनिर्धारित थी और यातायात पुलिस से जरूरी मंजूरी लिए बिना आयोजित की गयी।
मार्च, 2014 में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ उपनगरीय मानखुर्द पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गयी थी। केजरीवाल, सन्याल और अन्य आरोपी शुक्रवार को अदालत में मौजूद रहे, जबकि पाटकर अनुपस्थित रहीं।
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