मुख्य सचिव थप्पड़कांड: AAP को राहत, दोनों विधायकों को मिली कोर्ट से बड़ी राहत
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया नगर से आप विधायक अमानतुल्ला खान को बेल दे दी है।
इससे पहले कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जरवार को भी इस मामले में बेल दे दी थी। आप के दो विधायक अमानतुल्ला और प्रकाश जारवाल को सीएस से मारपीट के आरोप में 20 और 21 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
#DelhiChiefSecretary assault case: Delhi High Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan. Court had earlier granted bail to AAP MLA Prakash Jarwal in the case. (File Pic of Amanatullah Khan) pic.twitter.com/lzHFwLG6hM
— ANI (@ANI) March 12, 2018
हालांकि, जारवाल को कोर्ट ने 9 मार्च को ही जमानत पर रिहा कर दिया था। कोर्ट ने अमानतुल्ला को प्रकाश जारवाल की तरह ही कुछ शर्तों के तहत जमानत दी है।
क्या है पूरा मामला
सीएम केजरीवाल के आवास पर रात को कुछ योजनाओं पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें मुख्य सचिव अंशु प्रकाश भी शामिल थे। अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि यहां उन पर आप के एक विज्ञापन को पास कराने का दबाव डाला गया।
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जब वह मना करके जाने लगे तो दो विधायकों ने उन्हें कंधे पर हाथ रखकर वहीं बैठा दिया। दोबारा उठे तो गाल पर जोर से मारा। पीठ पर भी घूंसे पड़े और गालियां दी गईं। जिसके बाद दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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