मुख्य सचिव मारपीट मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की सीएम केजरीवाल की याचिका, ये है पूरा मामला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर हमले के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज उनके बयान और सीडी की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 30 May 2018 4:55 PM GMT
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर हमले के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज उनके बयान और सीडी की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
Delhi's Patiala House Court dismissed the plea of Delhi CM Arvind Kejriwal seeking direction to the police for providing copy of his statement and CD recorded by police in Delhi Chief Secretary alleged assault case.
— ANI (@ANI) May 30, 2018
बता दे कि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मंगलवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली की पुलिस ने मुख्य सचिव अंसु प्रकाश से मारपीट के मामले में कई घंटों तक पूछताछ की थी। यही नहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की गई है। इसी को लेकर केजरीवाल ने सीडी और बयानों की प्रति की मांग की थी।
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क्या था मामला
बता दें कि इसी साल 19 फरवीर को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप के कई विधायक अंशु प्रकाश के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक के बाद अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उनके साथ आप विधायकों ने बदसलूकी और मारपीट की है।
जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में दिल्ली पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। जून के दूसरे हफ्ते में पुलिसी तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
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