Breaking : NRI मैरेज बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अब 30 दिनों के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन
कैबिनेट ने अनिवासी भारतीय (NRI) मैरेज बिल को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत यदि कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) किसी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो उसे स्थानीय कानून के मुताबिक 30 दिनों के भीतर अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका पासपोर्ट जब्त या रद किया जा सकता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ पेश करने को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।
इसके तहत यदि कोई अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) किसी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो उसे स्थानीय कानून के मुताबिक 30 दिनों के भीतर अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका पासपोर्ट जब्त या रद किया जा सकता है। बता दें कि इससे संबंधित बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश किया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा पेश अनिवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण विधेयक-2019 में कोर्ट को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं।
Cabinet approves Introduction of Registration of Marriage of NRI Bill 2019
— ANI (@ANI) February 13, 2019
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