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लाभ पद मामला: AAP विधायकों को कोर्ट से राहत नहीं, 12 फरवरी को अगली सुनवाई

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ पद मामले में कार्ट से रहात नहीं मिली है।

लाभ पद मामला: AAP विधायकों को कोर्ट से राहत नहीं, 12 फरवरी को अगली सुनवाई
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ पद मामले में हाईकार्ट से रहात नहीं मिली है। इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है।

अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक आप आप के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें संसदीय सचिव बनाया गया लेकिन उन्होंने उस पद का कोई लाभ नहीं लिया है।

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आप सरकारी और कार्यालय जैसी सुविधाएं पाने के हकदार थे

हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछा यदि आप सरकारी और कार्यालय जैसी सुविधाएं पाने के हकदार थे। कार्ट ने कहा कि भले ही आपने सुविधा का लाभ न लिया हो, लेकिन उस पद पर रहते हुए यह लाभ के पद की श्रेणी में कैसे नहीं आता है।

आप विधायकों ने दी सफाई

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि यह लाभ का मामला नहीं बनता है क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को ही अवैध ठहराया था।

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