तबादला मामला: सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चलेगा केस
हाईकोर्ट ने सिद्धू पर दोनों मामले चलाने का आदेश दिया था।
X
नई दिल्ली. पूर्व क्रिकेटर और हाल ही में भाजपा छोड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर गैरकानूनी रूप से अधिकारियों का तबादला कराने के आरोप को लेकर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सिद्धू पर वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान अनधिकृत तरीके से अधिकारियों का तबादला करने संबंधी आरोपों को लेकर मुकदमा रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन सिद्धू के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च करने के आरोप से बाहर कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने सिद्धू पर दोनों मामले चलाने का आदेश दिया था। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिद्धू पर वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान तय सीमा 25 लाख रुपये से अधिक खर्च करने व अनाधिकृत तरीके से कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण कराने के आरोप लगे थे।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story