सुब्रत राय की अंतरिम जमानत बढ़ी, 300 करोड़ कराने होंगे जमा
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 300 करोड़ रुपए तीन अगस्त तक जमा कराने के लिए भी कहा है।
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haribhoomi.comCreated On: 11 July 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। कोर्ट ने सुब्रत की अतंरिम जमानत तीन अगस्त तक के लिए बढ़ाई है। साथ ही सहारा को 300 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। ये तीन सौ करोड़ सेबी के पास जमा करने होंगे। जमा करने की अंतिम तारीख तीन अगस्त है। साथ ही कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की इजाजत भी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतंरिम जमानत इंसानियत के आधार पर दी गई थी। प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही राय को चेताया है कि 300 करोड़ रुपए सेबी को जमा कराएं या फिर जेल में वापस जाएं। गौरतलब है की सहारा ग्रुप को इंवेस्टर्स को लौटाने के लिए करीब 36 हजार करोड़ रुपये जुटाने हैं। यह रकम सेबी-सहारा अकाउंट में भुगतान के लिए जमा होगी। इसके लिए वह कतर में अपनी संपत्तियों को बेचने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं।Supreme Court extends parole of Subrato Roy to August 3. Court also asks him to pay Rs 300 crore more #Sahara
— ANI (@ANI_news) July 11, 2016
पैरोल पर हैं सहारा
आपको बता दें, सहारा की मां छवि राय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 मई को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। यह पैरोल 1 महीने के लिए था, जिसे बाद में 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान पुलिस को सादे कपड़ों में राय के साथ रहने का ऑर्डर दिया था। उनकी की पैरोल को कस्टोडियल पैरोल कहा गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुब्रत रॉय की तरफ से पैरोल की अपील की थी।
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