निर्भया कांडः फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दोषी, सुनवाई होगी
हाई कोर्ट ने दोषियों की दलीलों पर हलफनामे दायर करने को कहा था

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haribhoomi.comCreated On: 13 Jan 2017 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. 16 दिसंबर निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यानि आज निर्भया दोषी याचिका करार पर सुनवाई करेगा। एससी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चार दोषियों की चुनौतीपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर चारों दोषियों अक्षय, पवन, विजय और मुकेश को सुनाई थी। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया था।
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— ANI Print (@print_ani) January 13, 2017
उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मृत्युदंड पाने वाले चार दोषियों की दलीलों पर विचार करने की परिस्थितियों पर हलफनामे दायर करने को कहा था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस सनसनीखेज मामले में दोष सिद्धि और मृत्युदंड को चुनौती देने वाले इन दोषियों के वकीलों से हलफनामे दायर करके उनकी दलीलों पर विचार करने की परिस्थितियां बताने को कहा।
यह मौखिक निर्देश ऐसे समय आया है जब न्याय मित्र के रूप में पीठ की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय अपराध की प्रकृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस मामले में आरोपियों को सजा के लिए उचित प्रक्रिया तक का पालन नहीं किया। रामचंद्रन ने कहा था कि अदालतों ने इस मामले में आरोपियों की दलीलों पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा-आरोपियों और उनके वकीलों से उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में सवाल नहीं पूछे गए और मामले में गंभीरता कम करने की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया।
प्रत्येक आरोपी के मामले पर विचार नहीं किया गया और प्रत्येक आरोपी को मौत की सजा सुनाते समय अलग कारण भी नहीं बताए गए। उनके अनुसार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और जीवन की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
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