दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक, सारे लाइसेंस रद्द
पटाखे जलाने से शहर का वायुमंडल दम घोंटने वाला हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने टाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध अस्थाई रूप से हटाने संबंधी पिछले महीने का आदेश ‘रौशनी के पर्व' के 12 दिन बाद एक नवंबर से प्रभावी होगा।
न्यायालय ने आदेश के बाद पटाखों की बिक्री के लिये पुलिस द्वारा जारी अस्थाई लाइसेंस को ‘तत्काल' निलंबित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अगले आदेश तक के लिए खुदरा और थोक में पटाखों की बिक्री के लिए सारे लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।
शीर्ष अदालत ने 2005 में भी निर्देश दिया था कि रात दस बजे से सुबह छह बजे के दौरान शोर करने वाले पटाखे दगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
क्यों लगी पाबंदी
पीठ ने टिप्पणी की कि पटाखे जलाने से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की वजह से वायु स्तर चिंताजनक स्थिति तक खराब हो जाता है और शहर का वायुमंडल दम घोंटने वाला हो जाता है।
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