अब लड़के भी कर सकेंगे यौन शोषण की शिकायत
2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में दो छात्रों ने एक शिक्षक के खिलाफ ऐसी शिकायतें की थीं।

नई दिल्ली. अब तक यौन शोषण के ज्यादातर केस लड़कियों और महिलाओं की ओर से ही दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब पीड़ित लड़के भी इसकी शिकायत कर सकेंगे।
यूजीसी ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों को देखते हुए नए प्रावधान लागू किए हैं, जिसके तहत छात्र भी यौन शोषण की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यह बड़ा और क्रांतिकारी कदम यूजीसी ने काफी सोच-विचार के बाद उठाया है।
उन्हें इसके बाबत कई शिकायतें मिली थीं। साल 2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में दो छात्रों ने एक शिक्षक के खिलाफ ऐसी शिकायतें की थीं।
छात्र भी रहे सुरक्षित
यूजीसी के इन प्रावधानों को इसी साल के मई माह में जारी किया गया। इसके अनुसार यौन शोषण का मामला तटस्थ होना चाहिए। इसमें इस बात का साफ जिक्र है कि ट्रांसजेडर्स और छात्राओं के साथ-साथ छात्र भी असुरक्षित हो सकते हैं।
यूजीसी के इन प्रावधानों के तहत अब से छात्र यौन शोषण के मामले में पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
यह है प्रावधान
-दोषी को निलंबित किया जाएगा, दोषी शिक्षक व कर्मचारी पर उसके सर्विस रूल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी
-यदि कोई छात्र इसका दुरुपयोग करता है या झूठी शिकायत करता है तो उस पर पेनल्टी का भी प्रावधान
-नियम को सख्ती से लागू करवाया जाएगा और शिकायतों की समीक्षा के लिए आंतरिक कमेटी का होगा गठन
-पीड़ित छात्र तीन महीने के अंदर शिकायत करेंगे (किसी विशेष मामले जैसे बीमारी में उन्हें बाद में भी शिकायत करने की छूट है)
-सारी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और कार्रवाई 30 दिनों के अंदर की जाएगी
यह भी कर सकेंगे शिकायत
-यूजीसी के प्रावधान के हिसाब से विक्टिम (प्रभावित शख्स) के दोस्त, सहकर्मचारी, मनोवैज्ञानिक, सगे-संबंधी उसकी जगह पर शिकायत कर सकते हैं, यदि वह शारीरिक, मानसिक बीमारी या मृत्यु से होकर गुजरा हो।
-यदि विवि और कॉलेज यूजीसी के इन नए नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी
-नियम नहीं मानने वाले संस्थानों को दिए जाने वाले फंड में कटौती की जा सकती है
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