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''वैवाहिक बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा''

इस याचिका में कहा गया है कि धारा 375 में यह प्रावधान है कि 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है।

वैवाहिक बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर एक बड़ा बयान दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार एक गंभीर मुद्दा है, जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है।

यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले को रेप के रूप में मानने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि कितने देशों में वैवाहिक बलात्कार एक अपराध है।

हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वैवाहिक बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है और महिलाओं के लिए रेप का मुकदमा दर्ज करवाना मुश्किल हो गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को चुनौती देने वाली एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

इस याचिका में कहा गया है कि धारा 375 में यह प्रावधान है कि 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है।

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