विदेश मंत्रालय ने उठाया कदम, उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने जब माल्या के वकील से पूछा कि वह भारत कब वापस लौट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया।

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haribhoomi.comCreated On: 24 April 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या का विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। बैंकों का 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया लेकर विदेश जा बसे उद्योगपति विजय माल्या को यह तगड़ा झटका है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धाराओं 10(3)(c) और 10(3)(h) के तहत ये कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन हर बार उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया विदेश मंत्रालय का कहना है कि माल्या के प्रत्यपर्ण के लिए कानून के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक माल्या चीफ पासपोर्ट ऑफिसर, फिर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं लेकिन उनके पक्ष में फैसला आने तक वह इस पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। लंदन में भी उनका ठहरना कानूनन अवैध हो गया है।
करोड़ों के कर्ज के नीचे दबे विजय माल्या ने पिछले ही महीने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित प्रसिद्ध ट्रंप प्लाज़ा में एक फ्लैट का सौदा किया, जिसके लिए उन्होंने 10 मीलियन डॉलर अदा किए है। बैंकों के करोड़ों रुपए लेकर लंदन में बैठे शराब कारोबारी विजय माल्या ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई डील पेश कर दी थी।
माल्या ने बैंकों से लिए गए 9000 करोड़ के लोन की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इनमें से 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब माल्या के वकील से पूछा कि वह भारत कब वापस लौट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया।
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