स्मृति डिग्री विवादः अदालत ने चुनाव आयोग से मांगा रिकॉर्ड
आयोग के अधिकारी ने अदालता को बताया कि इरानी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं।

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haribhoomi.comCreated On: 15 July 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. दिल्ली प्रदेश निर्वाचन आयोग को शहर की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड लाने को कहा है जिनके खिलाफ कथित तौर पर चुनाव आयोग को हफलनामों में गलत जानकारी देने के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने निर्देश जारी किए। उन्हें एक अधिकारी ने सूचित किया था कि स्मृति ईरानी द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दाखिल दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा।
आयोग के अधिकारी ने अदालता को बताया कि इरानी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी सूचना कमिशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बाद अदालत ने अधिकारी को मामले में उसके समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की।
बता दें कि अदालत ने चुनाव आयोग से मूल दस्तावेज रिकॉर्ड में लाने को कहा गया था क्योंकि शिकायती का आरोप था कि 2004 में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आयोग के समक्ष दाखिल स्मृति के हलफनामे में उन्हें स्नातक बताया गया था। अदालत ने 20 नवंबर को शिकायतकर्ता की याचिका मंजूर करते हुए ईसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था।
scroll.in के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि स्मृति ने जानबूझकर 2004, 2011 और 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भिन्न-भिन्न जानकारी दी थी और इस मुद्दे के उठने के बावजूद कोई सफाई नहीं दी।
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