प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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haribhoomi.comCreated On: 23 Jan 2017 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस को लेकर दी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को साफ किया है कि डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूल, बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते।
प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इससे पहले स्कूलों ने HC के इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट ऐंड रुल्स 1973 (डीएसईएआर) भी कहता है कि स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने का हक है। गौरतलब है कि राजधानी में 400 से अधिक स्कूल डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं।
ये था मामला
19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी। क्योंकि जमीन देने वक्त ये शर्त रखी गई थी।
पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं।
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