दिल्ली सरकार के पास भी हो ताकत तभी तो होगा काम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की दलीलों पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं।

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haribhoomi.comCreated On: 15 Dec 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को राहत मिल सकती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली एक संघ शाषित क्षेत्र है पर काम करने के लिए एक चुनी हुई सरकार के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को AAP सरकार और केंद्र की दलीलों पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने AAP सरकार की शक्तियों पर हो रहे विवाद के जल्द निपटारे का आश्वासन भी दिया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की शक्तियों के मसले पर AAP सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए दिल्ली प्रशासन में एलजी की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। AAP सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में चली गई।
दोनों पक्षों की दलीलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'आपके पास अधिकार हो सकते हैं और चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होने ही चाहिए। अन्यथा सरकार काम करने में सक्षम ही नहीं हो पाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान हैं।'
एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस ए.के. सिकरी और अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने एक अहम प्रश्न उठाया है कि क्या एक चुनी हुई सरकार से शक्तियां वापस ली जा सकती हैं। बेंच ने कहा कि इस मामले के जल्द से जल्द निपटारे की जरूरत है ताकि विवाद खत्म किया जा सके।
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