न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश, जांच परख कर दें पटाखा बिक्री के लाइसेंस
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया।

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नई दिल्ली. दिवाली से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस मंजूर करने में विस्फोटक सामग्री कानून तथा उसके नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
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मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया। इस याचिका में अस्थायी स्थलों या सार्वजनिक मागरें के निकट पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई।
अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन पर विचार के दौरान विस्फोटक सामग्री अधिनियम और इसके बाद बने नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
गैर सरकारी संगठन 'हरित विकास' की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी लाइसेंस रखने वालों की करीब 150 दुकानें हैं लेकिन पुलिस कुछ खास अस्थायी जगहों के लिए अस्थायी लाइसेंस मंजूर कर रही है। संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि अनिवार्य नियमों और शर्तों का पालन किये बगैर और राष्ट्रीय राजधानी में यातायात भीड़, जन सुरक्षा आदि मुद्दों पर विचार किये बगैर ऐसा अवैध रूप से किया जा रहा है।
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