हवा में गंदगी गिराने पर देना होगा 50,000 रु. का जुर्माना
एनजीटी ने डीजीसीए को इस मामले में आदेश जारी किया है।

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haribhoomi.comCreated On: 21 Dec 2016 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. एयरलाइन्स कंपनियों को टॉयलेट टैंक को खाली करने पर जुर्माना देना होगा। जी हां... लैंडिंग के पहले विमानों से टॉयलेट की गंदगी को खाली करना मंहगा पड़ सकता है।
एनजीटी ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इस मामले में आदेश जारी किया है। अपने निर्देश में एनजीटी ने कहा कि जिस एयरलाइंस के विमान का टॉयलेट टैंक हवा में खाली की जाएगी, उसे 50000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। टैंक खाली करने पर लोगों के घरों, खेतों, सड़कों पर मानव अपशिष्ट गिर जाते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये निर्देश जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि डीजीसीए को यह निर्देश भी जारी करने होंगे कि लैंडिंग के बाद विमान का यह देखने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा कि उसके मानव अपशिष्ट टैंक खाली तो नहीं हैं।
एनजीटी ने अपने आदेश में इस तरह के मामलो को निपटारे और शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नबंर जारी करने को कहा है। साथ ही इस नबंर को ईमेल को सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया गया है। दहिया ने तर्क दिया था कि यह सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का खुला उल्लंघन है।
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