महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने बनाए 7 खास प्लानः सिसोदिया
पीओसीएसओ कानून में बदलाव की जरूरत है।

नई दिल्ली. राजधानी में महिला व बाल सुरक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दिल्ली के हर वर्ग सुझाव एकत्रित कर रहा है। इस चर्चा के दौरान सात सूत्रीय कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि दिल्ली में महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण, अपराध व अन्य को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने होंगे। इस दौरान कानून में बदलाव की भी जरूरत है, यह तभी संभव है जब हर वर्ग को ध्यान में रखा जाए।
राजधानी में गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त, निकायों को स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
डिप्टी सीएम मनीष ने सलाम बालक ट्रस्ट, बटरफ्लाई, चुप्पी तोड़ो अभियान, बचपन बचाओ आंदोलन सहित अन्य एनजीओ से मुलाकात की। चर्चा के दौरान एनजीओ सदस्यों ने सात बिंदुओं पर अपने सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध (पीओसीएसओ) में कठोर सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पीओसीएसओ कानून में बदलाव की जरूरत है। साथ ही बच्चों को अदालत में मुआवजा, जीवित बचे लोगों के लिए अंतरिम राहत सहित अन्य सुविधाएं देने की जरूरत है।
बूढ़ों का देश बनते चीन ने खत्म की एक बच्चा पॉलिसी, दो बच्चों की इजाजत
उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले जघन्य अपराध व दुष्कर्म के लिए कठोर से कठोर सजा की व्यवस्था करने की जरूरत है। बता दे कि दिल्ली सरकार महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर कानून बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें फांसी की सजा, नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 15 करने सहित अन्य मुख्य सुझाव शामिल हैं।
समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, इन खासियतों की वजह से घबराया पाकिस्तान
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता-
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App