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दिल्ली बम धमाका: एक को सजा, दो आरोपी बरी

2005 सीरियल बम ब्लास्ट में लगभग 60 लोगों की जानें गईं थी

दिल्ली बम धमाका: एक को सजा, दो आरोपी बरी
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नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चर्चित सरोजनी नगर बम ब्लास्ट पर अपना फैसला सुना दिया है।कोर्ट ने अपने फैसले में एक आरोपी को दोषी करार दिया और बाकी दो अन्य को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें कि 29 अक्टूबर, 2005 को धनतेरस के दिन दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में लगभग 60 लोगों की जानें गईं थी और कई लोग घायल हुए थे।
ज़ी न्यूज के मुताबिक, दिल्ली को दहला देने वाले इस केस में11 साल बाद फैसला आया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयब्बा के कथित आतंकी तारिक अहमद डार सहित 3 लोगों पर देशद्रोह, हत्या जैसे संगीन वारदात में मुकदमा चल रहा था। मामले कि सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने फैसला सुनाने के लिए गुरुवार का दिन तय किया था। अक्टूबर 2005 को लश्कर के कुछ आतंकियों ने दिल्ली के सरोजनी नगर में सिलसिलेवार धमाके किये थे।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आरोप में तारीक अहमद, मोहम्मद हुसैन फैजली और मोहम्मद रफीक शाह नाम के तीन लोगो को गिरफ्तार किया था। इसके बाद साल 2008 में कोर्ट ने इन तीनों पर भारत के खिलाफ देशद्रोह, जंग छेड़ने, हत्या, हत्या के प्रयास और आ‌र्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए थे।
आप को बता दें कि 29 अक्टूबर 2005 को दीपावली से 2 दिन पहले कुछ आतंकियों ने सरोजनी नगर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सिलसिलेवार तीन बम धमाके किये थे। इनमे से दो सरोजनी नगर में और पहाड़गंज के मुख्य बाजारों में हुए, जबकि तीसरा धमाका गोविंदपुरी में एक बस में हुआ था। इसमें 60 से अधिक लोग मारे गए जबकि 210 लोग घायल हुए थे। हालांकि दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगो के परिजनों ने कहा हैं कि 'हमें न्याय से वंचित कर दिया है, हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और अंत तक लड़ेंगे'।
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