लाभ का पद मामले में केजरीवाल के विधायक पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की पूरी जानकारी चुनाव आयोग से मांगी है।

आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों पर चल रहे लाभ का पद मामले में नया मोड़ आ गया है। पद को लेकर सभी विधायक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट में अर्जी देने के बाद कोर्ट ने इस मामले की पूरी जानकारी चुनाव आयोग से मांगी है।
कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए 21 नवंबर 2017 की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने 4 अगस्त को चुनाव आयोग के 23 जून के इसी निर्णय को चुनौती देने वाली 8 अन्य आप विधायकों की याचिका पर इसी प्रकार का आदेश पारित किया था।
बता दें कि आप ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सहयोग के लिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था।
इसके बाद सरकार ने दिल्ली विधानसभा सदस्यता अधिनियम-1997 में संशोधन का प्रयास किया। इससे जुड़े विधेयक को उप राज्यपाल नजीब जंग ने केंद्र को भेजा।
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