स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, संक्रमित या संदिग्ध शव को दो घंटे में शवगृह में भेजा जाएगा
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति के शव को दो घंटे के भीतर शवगृह में भेजा जाना चाहिए।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों के हित में एक नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित या संदिग्ध व्यक्ति के शव को दो घंटे के भीतर शवगृह में भेजा जाना चाहिए। इससे कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिलेगी।
स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने जारी निर्देश में बताया कि अगर मृतक का परिवार 12 घंटे के भीतर शव को दफनाने या अंतिम संस्कार करने के लिए शवगृह के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो अस्पताल को परिवार और इलाके के नगर निगम के साथ बातचीत कर व्यवस्था करनी होगी।
अगर परिजन 12 घंटे के भीतर संपर्क नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिंम संस्कार या दफनाने के स्थान एवं समय की सूचना भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, कोरोना से मौत के संदेह के कारण छोड़े गए शवों का अंतिम संस्कार करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी।
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पुलिस को 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा। यदि मृतक दूसरे राज्य का निवासी है, तो अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम अधिकारी को एक नोटिस भेजना होगा।
बावजूद, अगर 48 घंटे में उनके तरफ से शव को लेकर कोई जवाब नहीं मिलता है तो जिस अस्पताल में व्यक्ति की मौत हुई, उसी अस्पताल में अगले 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा।