कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं, 2 साल की होगी सजा
कलेक्टर दीपक सोनी ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 2 साल की होगी सजा

सुरजपुर. राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण व प्रभाव पर रोकथाम के लिए लाकडाउन अवधि में जारी निर्देशो, आदेशों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उलेखित प्रवधानों के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के लिए जिलें के कलेक्टर किया गया है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया है कि इस गंभीर स्थिति में ऐसी कोई भी गतिविधि जिससें आमजनो में भय या दहशत फैलाने जैसी अफवाह ,सूचना, जानकारी या समाचार प्रसारित करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
वर्तमान में जिलें में कोरोना वायरस संक्रमण या प्रभाव से जुड़े कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। इसके वावजूद अगर इन विपरीत स्थिति में जहां अभी तक जिलें में प्रभाव या संक्रमण के मामलें नहीं है और यह सब आप सभी के सहयोग सें संभव हो रहा है।
इस दौरान अगर किसी तरह से व्यवस्था में नियमों के उल्लंघन या अफवाहों को फैलाने जैसी कोई भी घटना या मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी साथ ही कलेक्टर ने हेल्प नम्बर (9111033446) जारी करके किसी भी प्रकार के अफ़वाह की जानकारी देने की बात कही है।