कैदियों से नहीं मिल सकेंगे परिजन, इमरजेंसी में अधिवक्ता को दी जाएगी मिलने की अनुमति
जेल में बंद महिला व पुरुष कैदियों से 31 मार्च तक उनेक परिजन नहीं मिल सकेंगे. कोरोना वायरस को लेकर जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने एडवाइजरी किया जारी किया है.

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kanchanjwalakundanCreated On: 15 March 2020 10:56 AM GMT
अम्बिकापुर. जेल में बंद महिला व पुरुष कैदियों से 31 मार्च तक उनेक परिजन नहीं मिल सकेंगे. कोरोना वायरस को लेकर जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने एडवाइजरी किया जारी किया है. अति आवश्यक न्यायालय कार्य के लिए अधिकृत अधिवक्ताओं को मिलने की अनुमति दी जाएगी. जेल प्रबंधन का कहना है कि जेल में किसी प्रकार के संक्रमण न फैले इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही 31 मार्च तक कई संस्थानों को बंद करने के निर्देश दे चुके हैं.
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