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कॉलेज जा रही छात्रा का हाथ पकड़कर की छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की सजा

प्रथम विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी राहुल सूर्यवंशी को 3 वर्ष की कैद व 2000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

कॉलेज जा रही छात्रा का हाथ पकड़कर की छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की सजा
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बिलासपुर. विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने कॉलेज जा रही एक छात्रा का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष की कैद व 2000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र प्रभात चौक निवासी आरोपी राहुल सूर्यवंशी 3 अगस्त 2019 की सुबह कालेज जा रही एक 17 वर्षीय छात्रा का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा।

छात्रा ने विरोध किया तो थप्पड़ मार दिया। छात्रा आरोपी की पकड़ से किसी प्रकार छूटकर घर वापस गई एवं घटना के संबंध में अपनी माँ को जानकारी दी। बाद में इस मामले की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 354, पाक्सो एक्ट, 323 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। प्रथम विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी राहुल सूर्यवंशी को 3 वर्ष की कैद व 2000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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